विधिविरुद्ध जमाव- भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार- जहाँ कोई अथवा पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव ''विधिविरुद्ध जमाव'' कहा जाता है , यदि उन व्यक्तियों का , जिनसे वह जमाव गठित हुआ है , सामान्य उद्देश्य हो------- जैसे-
पहला------ (केंद्रीय सरकार को , या किसी राज्य सरकर को , या संसद को या किसी राज्य के विधान मंडल) , को या किसी लोक-सेवक को , जबकि वह ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो , आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा , आतंकित करना , अथवा)
दूसरा----- किसी विधि के , या किसी वैध आदेशिका के , निष्पादन का प्रतिरोध करना , अथवा ,
तीसरा-----किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना , अथवा ,
चौथा------ किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा , किसी सम्पति का कब्ज़ा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग से , या जल का उपयोग या उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्ज़ा रखता हो , या उपभोग करता हो , वंचित करना या किसी अधिकार का प्रवर्तित कराना अथवा ,
पांचवा-------आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा , किसी व्यक्ति को वह करने के लिए , जिसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए , जिसे करने का वह वैध रूप से हक़दार हो , विवश करना |
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